गेहूं खरीद मानकों में ढील से किसानों को बड़ी राहत, असमय बारिश से प्रभावित फसल को मिलेगा सहारा

गेहूं खरीद मानकों में ढील से किसानों को बड़ी राहत असमय बारिश से प्रभावित फसल को मिलेगा सहारा
हरियाणा : हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा गेहूं खरीद मानकों में दी गई विशेष छूट का स्वागत किया है। उन्होंने इसे किसानों के हित में लिया गया एक महत्वपूर्ण और समयोचित निर्णय बताया है, जिससे लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

मंत्री ने कहा कि इस बार असमय बारिश और मौसम की मार के कारण गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में यदि खरीद मानकों में ढील नहीं दी जाती, तो किसानों को अपनी उपज बेचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। सरकार ने इस स्थिति को समझते हुए मानकों में राहत देकर किसानों की चिंता कम करने का काम किया है।
नई व्यवस्था के तहत लस्टर लॉस (चमक की कमी) की सीमा को बढ़ाकर 70 प्रतिशत तक कर दिया गया है। इसके अलावा सिकुड़े और टूटे दानों की सीमा 15 प्रतिशत तक और क्षतिग्रस्त व आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त दानों की सीमा 6 प्रतिशत तक तय की गई है। इन बदलावों से प्रभावित गेहूं भी अब सरकारी खरीद में शामिल किया जा सकेगा।
श्याम सिंह राणा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों की आय को सुरक्षित रखना और उन्हें हर संभव राहत देना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाया जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
इस निर्णय से खासतौर पर उन किसानों को राहत मिलेगी जिनकी फसल प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित हुई है। सरकार की इस पहल को किसान हितैषी कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र में भरोसा और मजबूती दोनों बढ़ेगी।
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